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Dear Reader, today’s topic title is related to MP Animal Husbandry Loan Scheme / MP Pashupalan Loan Yojana / एमपी पशुपालन ऋण योजना 2024. In this article, you will get complete information on how to start your own business with a dairy farm loan in Madhya Pradesh. Under Madhya Pradesh Pashupalan Yojna, you will get a loan for dairy farms, goat farming, poultry farms, etc.
If you want to take advantage of this scheme, then you should know this scheme in brief. We will tell you how much loan amount is approved for any business. Information about the steps of applying online for a loan under this scheme, eligibility criteria, approved amount, and advantages of this scheme, etc. are available in this article. So read this article very carefully.
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Post of Contents
Details of MP Pashupalan Rin / Loan Yojana – एमपी पशुपालन ऋण योजना
MP Animal Husbandry’s goal is to increase livestock and make a necessary increase in milk production in the state. Small/marginal and landless workers can benefit from state government schemes and do animal husbandry and can increase their milk production in the state.
Madhya Pradesh has started a new loan scheme, such as the MP Animal Husbandry Loan Scheme. This is a very effective scheme, according to which unemployed candidates will start their businesses. So that they can feed their families. Not everyone can get a government or private job. So if you want to start your dairy farm, raise goats, etc., you can apply under Pashupalan Rin Yojana 2024. All people who have one hectare of land in their name can benefit from this scheme.
Under this scheme, all unemployed youth who want to start their business through loans can apply for this program. With at least 5 to 10 cows, goats, and buffaloes you can start your dairy farm. As we know, unemployment is the biggest stigma our society faces nowadays. So this is a great opportunity to start your own business. This scheme, if any candidate who qualifies under this scheme can apply under this scheme and get a loan at very low installments.
Highlights of the Madhya Pradesh Pashupalan Loan Scheme
Scheme Name | MP Pashupalan Loan Scheme 2024 मध्य प्रदेश पशुपालन लोन योजना |
Department Name | Animal Husbandry Department पशुपालन और डेयरी फार्मिंग विभाग |
State Name | Madhya Pradesh |
Scheme Beneficiary | Farmers of the state |
Type of Benefit | Providing loans to farmers |
Key Objectives | Promotion of animal husbandry in the state |
Registration Method | Online / Offline |
Official Website | Click Here |
Helpline Number | 7552772263 |
The objective of the MP Pashupalan Loan Plan scheme
The scheme aims to provide insurance facilities to livestock owners for their animals, to compensate for the loss caused by the perishability of milk/non-milk/other animals, and to prevent economic losses.
The project executing unit in Madhya Pradesh Livestock and Poultry Development Company. By adjusting the coordination of the Livestock Insurance Scheme managed by the Government of India before 2014-2015, the Livestock Insurance was included in the National Livestock Mission (Chhanjpavdans Spamjvba Dapvada) in the form of risk management, wherein it was included.
Under the scheme, all types of animals (native milk / crossbred cows and buffaloes, and other animals such as horse/donkey/camel/male cow, pedigree buffalo/goat/sheep/pig/rabbit, etc.) will benefit from insurance. Now, this scheme represents 25 percent of the central share of the beneficiaries above the poverty line.

Main Points of the Madhya Pradesh Animal Husbandry Loan Scheme
- Under the Animal Husbandry Loans Scheme, loans will be given to only more than 5 animals.
- The maximum Pashupalan Loan amount in Madhya Pradesh has been set at Rs 10 lakh.
- All categories of people can benefit from this scheme.
- Only 25% of the total cost of the project will be paid to the general category of persons.
- People belonging to SC and ST will get a maximum of 33% of the project cost which is around Rs which will approach 200,000.
- On 75% of the total amount involved in the scheme, 5% interest will be paid by the government throughout the year and more than 5% interest rate will be paid on behalf of the person benefiting from the scheme.
- In this way, 75% of the amount will be received from the bank through a loan and the beneficiary himself will have to arrange the remaining 25%.
MP Pashupalan Yojana Loan Amount – एमपी पशुपालन योजना ऋण राशि
- Under the Madhya Pradesh Animal Husbandry Loan Scheme, you can apply for the following loan amount.
- Under this loan scheme, the Madhya Pradesh government offers a loan of a minimum of Rs 5 lakh and a maximum of Rs 10 lakh for an animal Pashupalan Yojana.
- The total cost of your business is 100% and 75% of the amount is given by the state government through the loan amount. The remaining amount i.e. 25% is invested by the borrower.
- Rs 1.50 lakh is offered by the investor to the general category and 33% for SC/ST candidates i.e. more than Rs 2 lakh given by the government.

Eligibility Criteria of MP Pashupalan Rin Yojana
pashupalan loan form – Here are the eligibility criteria for the animal husbandry loan scheme in Madhya Pradesh:
- To avail of this scheme, candidates must be permanent citizens of Madhya Pradesh.
- The candidate has 1 hectare of land to apply in his land.
- You have at least 5 animals to start your own business.
- All categories of people can apply for this scheme.
- Applicant candidates do not take advantage of such a scheme.
Documents Required for Pashupalan Loan in Madhya Pradesh
पशुपालन लोन लेने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए – Before applying for Animal Husbandry Loan in Madhya Pradesh, you are required to collect the following required documents:
- Permanent residency certificate
- Aadhar number
- Caste certificate
- Two passport-size photos
- Khasra’s number of land
Apply for Pashupalan Loan Yojana Scheme MP – पशुपालन ऋण योजना योजना के लिए आवेदन करें
- Firstly, visit the official website of the MP Pashupalan loan yojana 2024 (Department of Animal Husbandry & Dairying, Govt. of Madhya Pradesh) – https://www.mpdah.gov.in/.
- After clicking on the official website, a page will open in front of you.

- On that page, you will see a link called Dairy Farm Loan.
- As soon as you click on this link, the form will open in front of you, and after carefully reading the required information in it.
- You will fill out this form step by step.
- After filling out the complete form, the submit option button.
- Your application or request will be registered as soon as you click on the Submit button.
एमपी पशुपालन डेयरी लोन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड [IDBI Bank]
Which scheme is going on for animal husbandry?
पशुपालन के लिए कौन सी योजना चल रही है?
S.No. | Category | Name |
---|---|---|
1. | central sponsored scheme | RASHTRIYA GOKUL MISSION |
2. | central sponsored scheme | National Livestock Mission (NLM) |
3. | central sponsored scheme | Livestock Health and Disease Control |
4. | central sponsored scheme | Animal Husbandry Statistics |
5. | central sponsored scheme | National Animal Disease Control Programme |
6. | central sponsored scheme | Dairy Processing & Infrastructure Development Fund |
7. | central sponsored scheme | Animal Husbandry Infrastructure Development Fund |
8. | central sponsored scheme | Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer Organizations |
9. | central sponsored scheme | National Programme for Dairy Development |
10. | State-sponsored Scheme | Male Goat Supply Scheme on Grant Basis |
11. | State-sponsored Scheme | Varaha male boar supply on grant basis Scheme for SC and ST swine beneficiaries |
12. | State-sponsored Scheme | Supply of Varaha Trilogy on a Grant Basis only for SC and ST beneficiaries |
13. | State-sponsored Scheme | Supply of Poultry Unit on Grant 28 days backyard unit of 40 colored chicks without gender discrimination |
14. | State-sponsored Scheme | Supply of Kadaknath Chicken on Grant |
15. | State-sponsored Scheme | Improved Cattle Breeding Scheme Supply of breedable pedigreed Murrah bull on grant |
16. | State-sponsored Scheme | Nandi Shala Yojna supply of domestically described cow bulls on grant |
17. | State-sponsored Scheme | Gausevak Training Preliminary and Refresher |
18. | State-sponsored Scheme | Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana |
19. | State-sponsored Scheme | Supply of (10+1) goat units on bank loan and grant |
List Of Beneficiaries
Division Wise Beneficiary list:-
Division | Bhopal | Indore | Sagar | Rewa | Gwalior | Jabalpur | Ujjain |
List of beneficiaries for the year 2021-22 & 2022-23 Fodder minikit beneficiaries list for the year 2021-22 |
Contact or HelpDesk
DIRECTORATE OF ANIMAL HUSBANDRY
- Address: Kamdhenu Bhawan, Vaishali Nagar, Kotra Sultanabad, Bhopal, 462003
- Phone: 07552772263
- Fax: 2772264
- Email: [email protected]
Department of ANIMAL HUSBANDRY – पशुपालन विभाग [Schemes List*]
नन्दी शाला योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य देशी वर्णित गौसांड का प्रदाय)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | ग्रामीण क्षेत्रो की स्थानीय अवर्णित/श्रेणीकृत,गौ वंशीय पशुओ की नस्ल सुधार हेतु देशी वर्णित नस्ल के सांडो का प्राकृतिक गर्भाधान संेवाये हेतु पशुपालको को अनुदान आधार पर प्रदाय । |
2. | योजना | ग्राम पंचायत स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को अनुदान पर देशी वर्णित नस्ल गौ-सांड यथा साहीवाल,थरपारकर,हरियाणा,गिर,गौलव,मालवी,निमाडी,केनकथा आदि नस्ल के प्रदाय । ।योजना प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू । |
3. | हितग्राही | सभी वर्ग के पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 5 गौवंशीय पशुधन या जिनके पास कृषि भूमि नही है किन्तु 20 या उससे अधिक पशु है। |
योजना इकाई | एक देशी वर्णित नस्ल गौ-सांड यथा साहीवाल,थारपारकर,हरियाणा,गिर,गौलव,मालवी,निमाडी,केनकथा आदि नस्ल के प्रदाय । प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार | |
इकाई लागत | प्रदेश के बाहर के देशी वर्णित गौ-सांड की इकाई लागत (परिवहन, पशु बीमा, प्रदायित सांड के प्रथम 60 दिवस के लिए पशु आहार, प्रशिक्षण बुकलेट एवं माॅनिटरिंग कार्ड सहित) रू. 25720.00 प्रदेश के नस्ल के देशी वर्णित गौ-सांड की इकाई लागत रू 18260.00 | |
अनुदान | प्रति इकाई अनुदान 75 प्रतिशत सभी वर्ग के पशुपालक.हितग्राही अंशदान 25 प्रतिशत | |
7. | चयन प्रक्रिया | आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा ।खण्ड स्तरित पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत मे आवेदनों पर अनुमोदन प्राप्त करेगा।उपसंचालक प्राप्त प्रकरणों को उपलब्ध बजट अनुसार जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करेगा।चयन¨पराँत पशु चिकित्सा विभाग से अनुबंध करना अनिवार्य होगा।अन्य शर्ते जो विभाग द्वारा लागू की गई है। |
8. | संपर्क | संबंधित ग्राम पंचायत/निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
समुन्नत पशु प्रजनन योजना (अनुदान पर प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड का प्रदाय योजना सभी वर्ग के लिए)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | नस्ल सुधार |
2. | योजना | इस योजना के अंतर्गत प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक को पेडीग्रिड प्रजनन योग्य मुर्रा सांड प्रदाय किये जाते है।योजना प्रदेश के सभी जिलों मे लागू ।योजना , सभी वर्गों के लिए। |
3. | हितग्राही | सभी वर्ग के पशु पालक। |
4. | योजना इकाई | प्रजनन योग्य पेडीग्रिड मुर्रा सांड़ |
5. | इकाई लागत | रूपये 45000.00 परिवहन, बीमा सहित । |
6. | अनुदान | सभी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत शेष 25 प्रतिशत हितग्राही अंश |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
8. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय(योजना सभी वर्ग के लिए)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | देशी बकरियों मे नस्ल सुधार लाना।हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार लाना।मांस तथा दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि करना। |
2. | योजना | सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये।हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव हो।योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। |
3. | हितग्राही | सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये। |
4. | योजना इकाई लागत | सं.क्र. विवरण (10+1) बकरी इकाई1.देशी स्थानीय नस्ल की बकरी दर 6000/- प्रति बकरी60000.002.1 जमुनापारी /बारबरी/सिरोही /बीटल बकरा7500.003.बीमा राषि 10.35: के दर से 5 वर्ष के लिये6986.004.बकरी आहार 3 माह के लिये 250 ग्राम प्रतिदिन रू 12/- प्रतिकिलो2970.00 योग77456.00 |
5. | अनुदान प्रति इकाई | अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत् अनुदान रु.46474.00 सामान्य वर्ग के लिये 40 प्रतिशत् अनुदान रु. 30982.00 इकाई लागत का 10 प्रतिशत् हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण |
6. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें। |
7. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
अनुदान के आधार पर नर बकरा प्रदाय योजना
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | देशी / स्थानीय बकरियों की नस्ल मे सुधार लाना । |
2. | योजना | इस योजना में सभी वर्ग के बकरी पालक को उन्नत नस्ल का एक नर बकरा अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान।योजना प्रदेश के सभी जिलों मे क्रियान्वित। |
3. | हितग्राही | सभी वर्ग के बकरी पालक जिनके पास न्यूनतम 5 बकरियां हो। |
4. | योजना इकाई | जमनापारी,बारबरी एवं सिरोही बकरा |
5. | इकाई लागत | रूपये 8300.00 ( बकरे का मूल्य 7500.00,बीमा राशि 2.75 प्रतिशत एक वर्ष हेतु रु. 206.00,मिनरल मिक्सचर रु. 394.00 एवं प्रशिक्षण बुकलेट व माॅनिटरिंग कार्ड हेतु 200.00 ) |
6. | अनुदान | सभी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत एवं हितग्राही अंश 25 प्रतिशत । |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
8. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | देशी / स्थानीय सूकरों की नस्ल मे सुधार लाना । |
2. | योजना | इस योजना मे केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए संचालित है।योजना प्रदेश के समस्त जिलों मे क्रियान्वित। |
3. | हितग्राही | अनुसूचित जाति/ जनजाति के वराह ( सूकर) पालक। |
4. | योजना इकाई | एक मिडिल व्हाईट यार्कशायर प्रजनन योग्य नर वराह (नर सूकर )। |
5. | इकाई लागत | रूपये 5000.00 |
6. | अनुदान | अनुसूचति जाति/जनजाति के सूकर पालकों के लिये 75 प्रतिशत् अनुदान शेष 25 प्रतिशत हितग्राही अंश | |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
8. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) (योजना केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों के लिए)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | देशी / स्थानीय वराह (सूकर) की नस्ल में सुधार लाना। |
2. | योजना | इस योजना मे अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए संचालित है।योजना प्रदेश के समस्त जिलों मे क्रियान्वित। |
3. | हितग्राही | अनुसूचित जाति/जनजाति के वराह पालकों के लिए संचालित। |
4. | योजना इकाई | दो मिडिल व्हाईट यार्कशायर मादा एवं एक नर मिडिल व्हाईट यार्कशायर |
5. | इकाई लागत | रूपये 15000.00 |
6. | अनुदान | अनुसूचति जाति/जनजाति के सूकर पालकों के लिये 75 प्रतिशत् अनुदान शेष 25 प्रतिशत हितग्राही अंश |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
8. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
अनुदान पर कुक्कुट इकाई का प्रदाय बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजों की बैकयार्ड इकाई
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार । |
योजना | यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लियेबिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजे लो इनपुट टेक्नोलाॅजी खाद्यान्न,औषधि/टीकाकरण एवं परिवहन (चिक बाक्स सहित) का प्रावधानयह योजना समस्त जिलों मे संचालित है। | |
3. | हितग्राही | यह योजना सभी वर्ग के कुक्कुट पालकों के लिए है । |
4. | योजना इकाई | बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 रंगीन चूजे । |
5. | इकाई लागत | बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजों का मूल्य प्रति इकाई (प्रति चूजा रू 45/-)रू. 1800.00औषधि/टीकाकरण रू 5 प्रति चूजारू.200.00परिवहन (चिक बाक्स सहित )रू. 225.00योग इकाई लागतरू 2225.00 |
6. | अनुदान | सभी वर्ग के लिये 75 प्रतिशत हितग्राही अंश 25 प्रतिशत |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | देशी / स्थानीय वराह (सूकर) की नस्ल में सुधार लाना। |
2. | योजना | इस योजना मे केवल अनुसूचित जन जाति के वराह पालक को एक नर मिडिल व्हाईट यार्कशायर एवं दो मिडिल व्हाईट यार्कशायर मादा अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान।योजना प्रदेश के अनुसूचित जन जाति बाहुल्य जिलों मे क्रियान्वित। |
3. | हितग्राही | अनुसूचित जन जाति के वराह पालक। |
4. | योजना इकाई | दो मिडिल व्हाईट यार्कशायर मादा एवं एक नर मिडिल व्हाईट यार्कशायर |
5. | इकाई लागत | रूपये 15000.00 |
6. | अनुदान | अनुसूचित जन जाति के सूकर पालकों को 75 प्रतिशत् अनुदान के आधार पर। |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
8. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
अनुदान पर कडकनाथ चूजे का प्रदाय
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति मे सुधार एवं कडकनाथ नस्ल के संरक्षण एंव संवर्धन हेतु। |
2. | योजना | यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजे, खाद्यान्न, औषधि, परिवहन का प्रावधानयोजना प्रदेश के समस्त जिलों मे संचालित है। |
3. | हितग्राही | सभी वर्ग के कुक्कुट पालको के लिए । |
4. | योजना इकाई | बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 कडकनाथ चूजे |
5. | इकाई लागत | बिना लिंग भेद के 28 दिवसीय 40 चूजों का मूल्य प्रति चूजा रू 65/-रू. 2600.00औषधि/टीकाकरण रू 5 प्रति चूजारू.200.00परिवहन (चिक बाक्स सहित )रू. 210.00कुक्कुट आहार 48 ग्राम प्रति पक्षी प्रतिदिन, 30 दिवस हेतु कुल आहार 58 किलो रू. 24 प्रतिकिलोरू. 1390.00योग इकाई लागतरू 4400.00 |
6. | अनुदान | सभी वर्ग के लिये 75 प्रतिशत हितग्राही अंश 25 प्रतिशत |
7. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना। |
8. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना
सं.क्र. | योजना | विवरण |
---|---|---|
1. | उददेश्य | दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।हितग्राहियों की आर्थिक स्थ्तिि मे सुधार लाना।पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धिरोजगार के अवसर प्रदाय करना |
2. | योजना | योजना सभी वर्ग के हितग्राहीयों के लिए।हितग्राही के पास 5 पशुओं हेतु न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से आनुपातिक रूप से वृद्धि करते हुए न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। मिल्क रूट को क्रियान्वयन को प्राथमिकता। |
3. | हितग्राही | सभी वर्ग केे सीमान्त एवं लघु कृषक। |
4. | इकाई लागत | पशुपालक न्यूनतम 5 या इसस¢ अधिक पशु की योजना स्वीकृत करा सकेगा तथा परियोजना की अधिकतम सीमा राशि रू. 10.00 लाख तक होगी ।परियोजना लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करनी होगी तथा शेष राशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायता एवं हितग्राही का स्वयं के अंशदान के रूप में करनी होगी। इकाई लागत के 75 प्रतिशत पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से (अधिकतम रू. 25,000 प्रतिवर्ष) ब्याज की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक विभाग द्वारा की जाएगी। 5 प्रतिशत से अधिक शेष ब्याज दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करना होगी। |
5. | मार्जिन मनी सहायता | सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत्, अधिकतम रू. 1.50 लाखअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु परियोजना लागत का 33 प्रतिशत्, अधिकतम रू. 2.00 लाख । |
6. | चयन प्रक्रिया | हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेगें। |
संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
वत्स पालन प्रोत्साहन योजना
सं.क्र. | योजना | विवरण |
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1. | उददेश्य | योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में भारतीय देशी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना एवं उनके पास उपलब्ध उच्च आनुवाशिंक गुणों वाले वत्सों का संरक्षण एवं संर्वधन करना है। |
2. | योजना | ऐसे पशुपालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल के पशु (गाय) है तथा जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उसका वत्स उच्च आनुवाशिंक क्षमता वाले भारतीय नस्ल के सांड़ के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। ऐसी गायों के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि रू.5000.00(पांच हजार) एवं उनके वत्सों के संरक्षण हेतु राशि रू.500.00(रूपये पांच सौ) प्रतिमाह पशु आहार/औषधी के रूप में 0-4 माह की उम्र से दो वर्षो तक प्रदाय की जाएगी। इस योजना में नर एवं मादा दोनो प्रकार के वत्स लाभान्वित हो सकेंगे। |
3. | हितग्राही | यह योजना सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिए है। |
4. | योजना इकाई | भारतीय देशी उन्नत नस्ल की ऐसी गायें जिनका दुग्ध उत्पादन उनकी नस्ल के औसत उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है। एवं उनका वत्स उच्च आनुवाशिंक क्षमता वाले भारतीय सांडो के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान / प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा उत्पन्न हुआ है। |
5. | इकाई लागत | 17000/- (रूपये सत्रह हजार मात्र) शत-प्रतिशत् अनुदान। राशि हितग्राही एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के संयुक्त खाते में जमा कर योजना की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर आहरित की जाएगी। |
6. | चयन प्रक्रिया | ऐसे समस्त पशुपालक जिनके पास भारतीय देशी उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु, जिनका दुग्ध उत्पादन उस नस्ल के पशुओं के औसत दुग्ध उत्पादन से 30 प्रतिशत अधिक है एवं उनका वत्स भारतीय देशी उन्नत नस्ल के सांड़ के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान/प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पैदा हुआ है। का पंजीयन एवं चयन विभाग द्वारा किया जाएगा। चयन समिति के समक्ष गायों के तीन बार के दोहन का औसत निकाला जाएगा एवं उच्च क्रम से प्रारंभ करते हुये उपलब्ध बजट अनुसार पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सकेगा। |
7. | चयन समिति | जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें समिति के अध्यक्ष होंगे एवं दो पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ/ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी सदस्य होंगे। |
8. | संपर्क | जिले के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी/पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी/पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें। |
गौसेवक प्रशिक्षण (प्रारंभिक एवं रिफ्रेशर)
सं.क्र. | योजना | विवरण |
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1. | उददेश्य | शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। |
2. | हितग्राही | प्रांरभिक प्रशिक्षण- सभी वर्ग के 10वीं पास 18 से 35 वर्ष के आयु के शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार ।रिफ्रेशर प्रशिक्षण-प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवक । |
3. | चयन प्रक्रिया | प्रांरभिक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से वहाँ के निवासी 10वीं पास शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार का चयन जनपद पंचायत के अनुमोदन पर किया जाएगा।रिफ्रेशर प्रशिक्षण – प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त गौसेवकों का वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा। |
4. | इकाई लागत | प्रारंभिक प्रशिक्षण- रू 1000.00 प्रतिमाह के मान से छः माह हेतु रू 6000.00 stipend, रू 1200.00 की कीट, इस प्रकार (कुल रू 7200.00 प्रति गौसेवक)रिफ्रेशर प्रशिक्षण- रू 500.00 की stipend एवं रू 100.00 की पाठ्य सामग्री इस प्रकार (कुल रू 600.00 प्रति गौसेवक) |
5. | स्टायपंड | प्रांरभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण में क्रमशः 6000.00 एवं 500.00 का stipend शत् प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक प्रशिक्षण में 1200.00 की किट (प्रति गौसेवक)एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए 100.00 की पाठ्य सामग्री (प्रति गौसेवक)भी शत् प्रतिशत विभाग द्वारा देय होगी। |
6. | संपर्क | संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा । |
Questions and Answers (FAQs) – Pashupalan Loan Scheme
Pashupalan/Animal husbandry is a branch of agricultural sciences under which various aspects of domestic animals such as food, shelter, health, breeding, etc. are studied.
Under the Animal Credit Scheme, while taking out a loan of up to Rs 1.60 lakh, only the farmer or animal husband will have to give an affidavit to the Deputy Director of Animal Husbandry and Dairy Department.
The loan can be availed with a maximum of 10 lakhs.
At least 5 animals are required to be milky.
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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2024: आवेदन फॉर्म, कार्ड पंजीयन at sambal.mp.gov.in
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